Medical Colleges: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को आगाह किया है कि किसी विज्ञापन या अन्य बहकावे में न आएं। मान्यता के बारे में अच्छी तरह जांच-परख कर ही किसी कॉलेज में दाखिला लें। बिना अनुमति चिकित्सा कोर्स संचालित कर रहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं है।
एनएमसी निदेशक सुख लाल मीणा ने मंगलवार को यह सूचना जारी करने के साथ बताया कि उसकी वेबसाइट पर सभी कॉलेजों की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने प. बंगाल और राजस्थान के उन कॉलेजों का भी जिक्र किया, जिन्होंने मंजूरी न होने के बावजूद प्रवेश लेना शुरू कर दिया।
एनएमसी ने बताया कि राजस्थान में सिंघानिया विवि, हावड़ा में संजीवन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज बिना अनुमति मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करते हुए प्रवेश ले रहे हैं। इनमें से एक पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरे के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।
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निदेशक सुख लाल मीणा ने बताया कि एनएमसी किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीधे प्रवेश नहीं करता है। एनएमसी ने एक फोन नंबर +91-11-25367033 भी जारी किया है, जहां इस तरह फर्जीवाड़े की सूचना दी जा सकती है।
विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को भी आगाह करते हुए आयोग ने कहा कि जरूरी शर्तें पूरी न करने पर उन्हें लाइसेंस हासिल करने की परीक्षा एफएमजीई के लिए अपात्र माना जाएगा और अयोग्यता का जिम्मा पूरी तरह से उन पर ही होगा। यह लाइसेंस परीक्षा पास करने के बाद ही भारत में प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल सकता है।