Inter Faith Marriage: मुंबई हाईकोर्ट में मुस्लिम से हिंदू बने एक शख्स ने अपनी पत्नी की कस्टडी दिए जाने को लेकर याचिका दायर की है. हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत शख्स ने आरोप लगाया है कि पत्नी को उसके परिवार वालों ने कथित तौर पर जबरन और गैर-कानूनी तरीके से अपने पास रखा है.
मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन को युवती को 20 जून को पेश करने का निर्देश दिए हैं. साहिल चौधरी नाम के शख्स की याचिका पर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे ने ये निर्देश दिए.
हिंदू लड़की से शादी करने के लिए बदला धर्म
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में साहिल, जो पहले फैज अंसारी था कि मुलाकात 2017 में मेनका (बदला हुआ नाम) से हुई थी. दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. कुछ ही समय बाद इस जोड़े ने शादी कर ली. हालांकि, युवती के घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. जिसके बाद साहिल हिंदू बन गया.
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने 26 फरवरी 2022 में बांद्रा के एक मंदिर में शादी कर ली. 8 जुलाई 2022 को मुंबई महानगरपालिका में इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया. याचिका के मुताबिक, साहिल मुंबई का रहने वाला है, जिसकी वजह से जोड़े को शादी के बाद अलग रहना पड़ा.
शादी के बाद करीब एक साल तक रहे अलग
8 फरवरी 2023 को मेनका ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और साहिल के साथ रहने लगी. इसके बाद मेनका के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी. जिस पर जोड़े को पुलिस स्टेशन बुलाया गया. जहां मेनका ने खुद लिखकर दिया कि वह अपने पति के साथ रहती है और गुमशुदा नहीं है.
साहिल ने आरोप लगाया है कि एक पुलिस अधिकारी ने उसे चार दिनों के लिए अपनी पत्नी को पिता के साथ भेजने के लिए मना लिया. जिसके लिए वो तैयार हो गया. दोनों के बीच 25 फरवरी तक बातचीत जारी रही और इस दौरान युवती ने उसे वापस ले जाने के लिए कहा.
युवती के पिता ने भिजवाया लीगल नोटिस
याचिका के अनुसार, साहिल को तब पता लगा कि युवती को उसके राजस्थान स्थित घर ले जाया गया है. 18 मार्च 2023 को साहिल को मेनका के वकील की ओर से एक लीगल नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि उनकी शादी वैध नहीं है, क्योंकि साहिल ने सही तरीके से हिंदू धर्म नहीं अपनाया है. बीएमसी को भी एक नोटिस भेजकर उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही गई है.
याचिका में दावा किया गया है कि मेनका के परिवार वाले उसकी कहीं और शादी करना चाहते हैं. जिसके बाद कोर्ट ने मेनका को 20 जून को पेश करने के लिए मीरा रोड पुलिस को निर्देश जारी किए हैं.