लव जिहाद अब दंडनीय अपराध के दायरे में, 5 साल तक की सजा का प्रावधान, मध्यप्रदेश में कड़ा कानून बनाने जा रही सरकार, मुख्यमंत्री का ऐलान- जल्द कानून होगा पास

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रिपोर्टर – मनोज सागर

भोपाल / देश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद की रोकथाम को लेकर कानून बनाने जा रही है | लव जिहाद के दोषी लोगों को 5 साल तक की सजा हो सकती है | राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने न्यूज़ टुडे से कहा कि जल्द ही उनकी सरकार विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी | उन्होंने बताया कि यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा | मध्यप्रदेश से पूर्व लव जिहाद के खिलाफ यूपी सरकार भी कानून बनाने का ऐलान कर चुकी है |

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी | उन्होंने बताया कि कानून बन जाने के बाद इस अपराध पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी |

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी | उनके मुताबिक शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा | हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा |

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा | उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर बल दे रहे है | उन्होंने साफ कर दिया है कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा | उन्होंने कहा कि देश के तमाम राज्यों को भी लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहनाना चाहिए |