नई दिल्ली / लॉक डाउन तोड़ने पर दो साल की सजा हो सकती है | सरकार की एडवायजरी का पालन ना करना उन लोगों पर भारी पड़ सकता है , जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है | मामले की गंभीरता को देखते हुए , आप भी हो जाईये सतर्क | वर्ना भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है | कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर देशभर में लॉकडाउन जारी है | लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि बिना वजह बाहर न निकलें | लेकिन सरकार की एडवाजरी का कुछ लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं | ऐसे में अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है | केंद्रीय गृह सचिव ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि यदि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य आईपीसी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए |
इसमें कहा गया है कि अगर कोई लॉकडाउन के लागू होने में बाधा डालने वालों को दो साल की जेल हो सकती है | केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है | इसमें कहा गया कि डीएम अधिनियम और आईपीसी के तहत दंड प्रावधानों को व्यापक रूप से परिचालित किया जाना चाहिए और लॉकडाउन उपाय के उल्लंघन के लिए, कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा डीएम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी |
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन का एलान किया था | ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा. हालांकि, सरकार की एडवाइजरी के बावजूद देशभर से कई ऐसी तस्वीरे आईं जिसमें लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते देखे गए | कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है | गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं | बिहार में कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है |
अब इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने चिट्ठी लिखकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है | बता दें कि अब तक देश में कोरोना वायरस के कुल 2100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं | ये आंकड़ा 2113 हो चुका है. वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है |