केरल वेब डेस्क / केरल में लॉक डाउन की स्थिति तक शराब नहीं बेचीं जा सकेगीं | चाहे शराब दुकाने हो बार, क्लब रेस्टोरेंट या फिर टूरिस्ट हट्स | किसी भी सूरत में शराब की बिक्री नहीं होगी | अदालत ने यह भी कहा है कि इसे लेकर किसी तरह की छूट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता | इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए शराब की बिक्री करने की मंजूरी दी गई थी। इन लोगों के सिंड्रोम से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद उन्हें शराब दिए जाने की इजाजत दी गई थी। अदालत ने फैसले पर तीन हफ्तों के लिए रोक लगाई है। दरअसल राज्य में लॉक डाउन की वजह से राज्य में शराब की बिक्री बंद है।
इसके बाद से कई लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ था | कई ऐसे लोग थे जिन्होंने डॉक्टर का प्रमाण पत्र लेकर शराब को अपने जीवन के लिए उपयोगी बताया था | इसके चलते अल्कोहल विदड्रावल सिंड्रोम के मामले को लेकर राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को शराब देने की अनुमति दी थी | हालाँकि इस प्रस्ताव पर सरकार को लोगों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी | कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को अदालत में कड़ी चुनौती दी थी | आखिरकार हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शराब बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए | सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केरल सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी |