नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू यादव को ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस केस में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लालू यादव की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर 12 अगस्त तक रोक लगाई जाए, जब दिल्ली हाईकोर्ट उनकी लंबित याचिका पर सुनवाई करेगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने बुधवार को हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यदि ट्रायल कोर्ट आरोप तय करता है, तो भी हाईकोर्ट में समन को चुनौती देने वाली याचिका “निष्फल” नहीं होगी।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए की गई नौकरी के बदले जमीन सौदों से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि उनके परिवार और करीबियों को सरकारी नौकरी देने के बदले जमीन गिफ्ट या ट्रांसफर की गई।
लालू यादव की दलील है कि एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना दायर की गई, जो सरकारी पद पर रहे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन है।
सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने इस याचिका को “कानून का दुरुपयोग” बताया और कहा कि ये केवल ट्रायल को विलंबित करने की कोशिश है।
