कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेताया, कहा- दो हफ्ते में कब्रिस्तान के लिए जमीन दें, नहीं तो होगी कार्रवाई

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को चेताया कि अगर दो हफ्ते में प्रदेश के सभी गांवों व कस्बों में कब्रिस्तान के लिए जमीन मुहैया कराने का उसका आदेश लागू नहीं हुआ तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ मोहम्मद इकबाल की नागरिक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य 2019 के हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिसमें छह सप्ताह के भीतर सभी गांवों में कब्रिस्तान के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन रिपोर्ट में बताया था कि उसने स्थानीय अधिकारियों को 23,815 कब्रिस्तान सौंपे हैं और 3,765 कब्रिस्तान सौंपने की प्रक्रिया अभी लंबित है। इसके अलावा सरकार 516 जगहों पर जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, कब्रगाहों के लिए जमीन की पहचान करने और खरीदने की प्रक्रिया में है।