दिल्ली वेब डेस्क / उच्चतम न्यायालय रविवार को छुट्टी के बावजूद वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विशेष सुनवाई की। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 6 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है | यही नहीं उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार विनोद दुआ को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। न्यायालय ने उनसे देशद्रोह मामले की जांच में शामिल होने को भी कहा है। दरअसल विनोद दुआ के खिलाफ देश के कई राज्यों में धार्मिक उन्माद फ़ैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी | उन्होंने अदालत से सांप्रदायिक घृणा के कथित उकसावे से संबंधित कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से राहत और कार्रवाई न किए जाने की मांग की थी।
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हिमाचल प्रदेश पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर हाथ पांव मार रही थी | हालाँकि न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच रोकने से इनकार किया और देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य से विस्तृत जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का नोटिस दिया है। अब मामले में आगे की सुनवाई छह जुलाई को होनी है।