झीरम घाटी नरसंहार में एनआईए को झटका, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अतिरिक्त बिन्दु की जांच हेतु दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन

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रायपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित झीरम घाटी में हुए कांग्रेस नेताओं के नरसंहार को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 11 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना के तहत झीरमघाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को नक्सलियों द्वारा कारित हिंसात्मक घटना के संबंध में अतिरिक्त बिन्दु की जांच हेतु दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री एवं सदस्य न्यायमूर्ति जी. मिन्हाजुद्दीन, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर को बनाया गया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 फरवरी 2022 को प्रकाशित अधिसूचना, शपथ पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया विनियम को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय, समस्त तहसीलदार कार्यालय, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में प्रकाशित कर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।