छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों को मिलेगा निःशुल्क चावल और चना , राज्य सरकार ने 30 जून तक खाद्यान्न वितरण के दिए निर्देश ,  अब तक 39,244 प्रवासी सदस्यों ने कराया पंजीयन  

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रायपुर /  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत योेजना के तहत सभी प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों का पंजीयन कराकर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न एवं चना का वितरण 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आज यहां खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव सह आयुक्त डाॅ.कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। पत्र के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना माह मई एवं जून 2020 के लिए संचालित है। अतः प्रवासी व्यक्तियांे और श्रमिकों का शीघ्र पंजीयन कराकर 30 जून तक अनिवार्य रूप से खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को मई एवं जून 2020 में प्रति व्यक्ति प्रति माह  5 किलो ग्राम चावल एवं प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एक किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जाएगा।

खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट https:khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में आॅनलाईन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति तथा श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं। अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप्प भी विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक अथवा राज्य शासन, जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र को भी मान्य किया गया है।
इस योजना के तहत अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों जिनके पास राशनकार्ड नही है, उन्हें मई और जून में निःशुल्क 5-5 किलो चावल प्रति सदस्य एवं 1-1 किलो चना प्रति राशनकार्ड देने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय वेबसाइट में दर्ज जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर योजना के तहत 3 जून तक 16 हजार 482 परिवारों के 39 हजार 244 सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है। आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को  खाद्यान्न का वितरण निर्धारित समय सीमा 30 जून तक कराने एवं वितरण कार्य का निरंतर माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।