अवैध कोयला परिवहन करना पड़ा मंहगा , ट्रेलर मालिक पर 75 हजार का जुर्माना , अर्थदण्ड वसूलने के बाद वाहन को किया गया मुक्त   

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रिपोर्टर – गेंदलाल शुक्ला

कोरबा / अवैध कोयला का परिवहन करना ट्रेलर मालिक को मंहगा पड़ गया। खनिज विभाग ने पचहत्तर हजार दो सौ पांच 75 हजार 205 रूपये  का अर्थदण्ड वसूलने के बाद वाहन को मुक्त किया। पिछले दिनों मानिकपुर कोरबा निवासी सुरेश साहू के ट्रेलर क्रमांक सी.जी.12 एस.1566 को 25 टन अवैध कोयला परिवहन करते खनिज निरीक्षक यू.पी.खूंटे ने जप्त किया था। जांच के दौरान वाहन में कोयला से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला था। वाहन को कोयला सहित जप्त कर खनिज विभाग की अभिरक्षा में ले लिया गया था। साथ ही खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

खनिज निरीक्षक यू.पी.खूटें ने बताया कि प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए वाहन मालिक पर 73 हजार540 रूपये अर्थदण्ड और 1 हजार 665 रूपये टी.सी.एस.मिलाकर कुल 75 हजार 205 रूपये की वसूली कर वाहन को मुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में खनिज संपदा की अफरा-तफरी और रायल्टी चोरी की रोकथाम के लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।