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IAS आलोक शुक्ला को नान घोटाले मामले में हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत |  

रायपुर  / नान घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आईएएस अधिकारी अलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है | जस्टिस अरविंद चंदेल की बेंच ने सुनवाई करते हुए शुक्ला को अग्रिम जमानत दे दी है |  इससे पहले अप्रैल में एक और आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को भी कोर्ट ने राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी |   

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों में छापा मारकर करोड़ों रूपए बरामद किए थे |  इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था | आईएएस अधिकारी डा.आलोक शुक्ला और नान के तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा के खिलाफ अभियोजन चलान के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी | 4 जुलाई 2016 को केंद्र ने अभियोजन की अनुमति दे दी थी, बावजूद इसके राज्य शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी | ऐन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बीतने के बाद राज्य सरकार ने पूरक चालान पेश करते हुए दोनों ही आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल किए थे | 

इससे पहले डा.आलोक शुक्ला ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होनें कई महत्वपूर्ण बिंदूओं के आधार पर न्यायालय से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई थी | डा.आलोक शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा था , कि यह जीरो रिकवरी का केस था | अपने आवेदन में उन्होंने कहा था कि ना तो किसी से रिश्वत की मांग की  और ना ही उनके खिलाफ किसी ने शिकायत की है और ना ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ा ही गया है | इतना ही नहीं नान के एमडी पद पर 8 महीने के उनके कार्यकाल के दौरान राज्य शासन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ | 

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