हैदराबाद में लव जिहाद का मामला
हैदराबाद से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पाकिस्तानी नागरिक ने अपनी राष्ट्रीयता छिपाकर एक हिंदू लड़की, कीर्ति, को प्रेम के जाल में फंसा कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। कीर्ति ने 2016 में उससे शादी की थी, लेकिन आरोपी ने उसे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ रहने लगा। पुलिस के अनुसार, कीर्ति ने बताया कि आरोपी ने जबरदस्ती उसका धर्म बदलवाया।
लव जिहाद: क्या है?
‘लव जिहाद’ शब्द हाल के वर्षों में भारत में चर्चा का विषय रहा है। इसमें मुस्लिम पुरुष गैर-मुस्लिम महिलाओं को प्रेम या विवाह के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। यह शब्द पहली बार 2007 में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्रचारित किया गया था। 2009 में केरल में दो गैर-मुस्लिम लड़कियों के मुस्लिम पुरुषों से विवाह के मामले ने इसे सुर्खियों में लाया।
कानूनी स्थिति
कई राज्यों ने लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में 2020 में लागू ‘गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश’ के तहत छल, जबरदस्ती या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। नवंबर 2020 से जुलाई 2024 तक इस कानून के तहत 835 मामले दर्ज किए गए और 1,682 लोग गिरफ्तार हुए।
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है।
- हदिया मामला (2018): केरल की हदिया ने इस्लाम अपनाकर विवाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका विवाह और धर्म चुनने का अधिकार बहाल किया।
- संचिता गुप्ता बनाम सुदीप गुप्ता (2018): दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक विवाह को वैध ठहराया।
- जहांआरा बनाम केरल राज्य (2021): केरल उच्च न्यायालय ने महिला के अपने पार्टनर और धर्म चुनने के अधिकार को मान्यता दी।
