अनलॉक 5 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस , सिनेमा हॉल और स्कूल खोले जाने को लेकर लिया गया ये फैसला

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, अनलॉक-5.0 में सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 15 अक्तूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियम होंगे जिनका पालन करना होगा।  15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है, इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।