अंतागढ़ टेपकांड : हाईकोर्ट का मंतुराम, पुनीत और जोगी को नोटिस, तीन हफ़्ते में जवाब देने का निर्देश  

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बिलासपुर। अंतागढ़ टेप कांड में अभियुक्त बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता मंतुराम पवार और अजित जोगी अमित जोगी की वॉयस सेंपल लिए जाने का SIT का आवेदन रायपुर कोर्ट ने ख़ारिज किया था । राज्य सरकार ने इस मसले पर रिविजन पिटिशन दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने तीन हफ़्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।जस्टिस शरद गुप्ता की कोर्ट में पेश रिवीजन पिटिशन में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि, अभियुक्तों को आदेशित करें कि वह वॉयस सेंपल दें । गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पूर्व में दायर याचिका में 21 फ़रवरी 2019 में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने आदेश दिया है | SIT ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे व्यक्तियों के हित प्रभावित हों | SIT के विधि सम्मत होने को लेकर प्रश्न उठाती याचिका भी हाईकोर्ट में अभी लंबित है ।