बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी से वंचित वर्ष 2013 से पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है | हाईकोर्ट ने शासन को ऐसे तमाम शिक्षक और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी फंड देने का आदेश दिया है | 2013 से पहले के रिटायर्ड टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं मिला है। मामले को लेकर रकारी अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, यह फैसला ग्रेच्युटी फंड से संबंधित है। लगभग 25 स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2013 से पहले छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी फंड के लिए पात्र होने का आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है | हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब हजारों शिक्षकों, अन्य विभागों के हजारों कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ होने वाला है।