महापौर चुनाव को लेकर लगाई याचिका पर उच्च न्यायालय ने शासन को जारी किया नोटिस , विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा लगाई गई थी याचिका |

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गेंदलाल शुक्ला /  

बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा महापौर चुनाव को लेकर लगाई याचिका पर उच्च न्यायालय ने शासन को नोटिस जारी किया है।अधिवक्ता रोहित शर्मा ने मामले की पैरवी की। 28 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी। यचिककर्ता एवेज देवाँगन की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने पैरवी की। 28 नवम्बर को शासन के जवाब उपरांत सुनवाई के लिये रखा गया है ।

क्या है मामला

राज्य सरकार द्वारा महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष कराए जाने के लिए जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली एक और याचिका प्रस्तुत हुई है। इसमें चुनाव के साथ साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गयी है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्तिथि उत्पन्न हो गई है।

लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत किया है। इसमें तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने अक्टूबर में जो महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की अधिसूचना जारी किया है वह वैधानिक स्थिति निर्मित कर रही है।

धर्मजीत सिंह वर्तमान मे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता है । उक्त याचिका मे उन्होने साथ ही इस अधिसूचना में वर्तमान महापौर को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से उनका वर्तमान में चल रहा कार्यकाल भी वैधानिक नहीं रह गया है इसको लेकर भी वैधानिक स्तिथी को चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई सोमवार को होगी।