रिपोर्टर – मनोज सागर
जबलपुर / मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की अवैध उगाही पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है | अदालत ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर पालकों और अभिभावकों को काफी राहत दी है | 6 अक्टूबर को सुरक्षित रखे फैसले को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के निजी स्कूलों को फीस वसूली के मामले में कड़े निर्देश दिए है | करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर लंबित हाईकोर्ट का फैसला आज सामने आया है | इसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे | वहीं हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे. जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की कमेटी 1 माह के अंदर लेगी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में निजी स्कूल स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे |
