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हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर! फ्लाइट में इंटरनेट यूज करने को लेकर आ गया सरकार का नियम

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी किया है. सरकार ने बताया है कि हवाई उड़ान के दौरान यात्री वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ही कर सकेंगे. केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि यात्री केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने अपने अधिसूचित नए नियम में ये निर्देश दिए हैं.

केंद्र सरकार के इस नए अधिसूचित नियम को उड़ान और समुद्री संपर्क (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा. आदेश में कहा गया है कि ‘उप-नियम (एक) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई होने के बावजूद विमान में वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवा तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब विमान में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करने की अनुमति होगी.

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सरकार की ओर से इस तरह का निर्देश स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए किया गया है. इससे पहले साल 2020 में सरकार ने भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को यात्रियों को उड़ान के दौरान मुफ्त वाई फाई प्रदान करने की अनुमति दी थी. इसके बाद उड़ान के समय यात्रियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि यात्री अब उड़ानों में वाई-फाई का उपयोग कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए दो शर्तों का पालन करना होगा.

इसमें कहा गया कि कैप्टन के पास फ्लाइट में वाई-फाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा. साथ ही वाई-फाई तब चालू होगा जब विमान टेक स्टेबल स्पीड पर होगा. वहीं, टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान इसको बंद रखना होगा.

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