डिजिटल दौर में लोग थिएटर्स से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आदि हो गए हैं. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जितनी आसानी से एंटरटेनमेंट के ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं, उतनी ही तेजी से अश्लीलता भी फैला रहे हैं. ऐसे में भारत सरकार ने अश्लील कंटेंट पब्लिश कर रहे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन लिया है और 18 ऐप्स को पूरी तरह बैन कर दिया है.
सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने बताया है कि भारत सरकार ने अश्लील, अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस साल बैन लगा दिया है. 18 दिसंबर को लोकसभा में शिवसेना-यूबीटी मेंबर अनिल देसाई के एक सवाल का जवाब देते हुए मुरुगन ने कहा कि 2021 के आईटी नियम बिचौलियों पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने या फैलाने के खिलाफ उचित प्रयास करने के लिए खास ऑब्लिगेशन डालते हैं.
मुरुगन ने कहा- ‘आईटी रूल डिजिटल मीडिया पर समाचार और कंटेम्परेरी मामलों के पब्लिशर और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के पब्लिशर के लिए एक आचार संहिता देते हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अलग-अलग कॉर्डिनेटर्स के साथ समन्वय में कार्रवाई की है और इन प्रावधानों के तहत अश्लील कंटेंट पब्लिश करने के लिए 14 मार्च, 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को बैन कर दिया है.’
मुरुगन ने आगे कहा कि उनके लिए आचार संहिता के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंडों’, केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम कोड का पालन करना जरूरी है. मुरुगन ने बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक जैसे यूट्यूब समाचार चैनलों के बारे में कहा कि ये चैनल आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत आते हैं, जिसका भाग-III सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69 ए के तहत कवर की गई कंटेंट को बैन करने के निर्देशों को देखता है.