New Traffic Rule: अगर आप कार चलाते हैं और मुंबई में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने यातायात से जुड़े नये नियम जारी किये थे. इन नियमों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकेगी. इसके अलावा गाड़ी की चेकिंग करने की परमिशन भी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होगी. इसके लिए आदेश भी जारी किया जा चुका है. कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से जारी सर्कुलर यातायात विभाग को जारी हुआ है.
नाके पर ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी
सर्कुलर के अनुसार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेंगे. खासतौर पर जहां चेक नाका हो, वहां सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. साथ ही इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है या नहीं. यातायात पुलिस किसी गाड़ी को उस समय ही रोक सकेगी, जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा हो.’ दरअसल, कई बार ट्रैफिक पुलिस संदेह के आधार पर कहीं भी गाड़ियों को रोककर बूट और गाड़ी के अंदर जांच करने लगती है. इससे सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है.
सर्कुलर में क्या कहा गया?
यातायात पुलिस को जारी सर्कुलर में कहा गया कि गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है, इसका कारण यह है कि सड़कों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है. सर्कुलर में कहा गया कि यदि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित कर सकती है.
यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की तरफ से संयुक्त नाकाबंदी के दौरान केवल यातायात उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकेगी. अगर इन निर्देशों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो संबंधित यातायात चौकी के वरिष्ठ निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.