रायपुर| छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा नगर निगमों सहित सरकारी संस्थाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ ब्रांड के उत्पादों को छूट के साथ अनिवार्य रूप से खरीदी का आदेश जारी किया है।
बता दें की मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, सभी कलेक्टर्स व सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र भेजा है। पत्र में सीएस ने निर्देशित किया है कि ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ ब्रांड के उत्पादों को एमआरपी पर 10% छूट का लाभ उठाते हुए खरीदी करने आवश्यक कार्यवाही की जाए।
छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत संजीवनी केंद्रों से ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ के नाम से किया जा रहा है। प्रदेश में 30 संजीवनी केंद्रों में हर्बल उत्पाद उपलब्ध हैं। सरकारी विभाग की आवश्यकता के हिसाब से हर्बल प्रोडक्ट की खरीदी अनिवार्य रूप किया जाए।
सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। हर्बल प्रोडक्ट की खरीदी के लिए अलग से निविदा बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे क्रय की सुविधा दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन भी किया गया है।
ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हर्बल उत्पाद उपलब्ध
ऑनलाइन प्लेटफार्म में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की बिक्री हो रही है। तीन साल में हर्बल्स उत्पादों का विक्रय साढ़े चार सौ गुना बढ़ा है। प्रदेश में वर्ष 2019 में सवा करोड़ (1.25 करोड़) रुपये के हर्बल उत्पादों का व्यापार छत्तीसगढ़ ने किया था।
वहीं वर्ष 2020 में दो करोड़ 15 लाख रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के सिर्फ 9 महीने में ही 4 करोड़ 34 लाख रुपये मूल्य के हर्बल उत्पादों की बिक्री राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मार्केट में की जा चुकी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा 150 से अधिक उत्पादों का प्रसंस्करण व उत्पादन किया जा रहा है।