राँची| पशुपालन घोटाले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. इस मामले में राजद अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद दोषी करार दिये गए .मंगलवार सुबह अदालती कार्रवाई शुरू होते ही लालू प्रसाद समेत 99 आरोपित अदालत में पेश हुए. इस मामले के दो आरोपित गंभीर रूप से बीमार हैं. लेकिन, अदालत ने सभी आरोपितों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. अदालत ने लालू यादव समेत 75 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. वहीं 24 अभियुक्त को बरी किया गया.
जांच में सीबीआई को लगे 25 वर्ष
डोरंडा कोषागार मामले की जांच में सीबीआई को 25 वर्ष लगे. इस मामले में सीबीआइ की ओर से 7 जून 2003 को पूरक चार्टशीट अदालत में दाखिल किया गया था. इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप तय हुआ था.
अदालत में सीबीआइ की गवाही 16 मई 2019 को बंद हुई थी. अदालत में बचाव पक्ष की गवाही 26 फरवरी 2021 को बंद हुई थी. मई 2019 से अदालत में अभियुक्तों का बयान शुरू हुआ था. सीबीआइ ने 2 मार्च 2021 से सात अगस्त 2021 तक इस मामले में बहस की.
18 फरवरी को होगा सजा का एलान
बता दें की अदालत 18 फरवरी को सजा का एलान करेगी. मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट के दोनों गेट और नये बार भवन की ओर से प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. लालू यादव की झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संभावित भीड़ को देखते हुए ऐसा किया गया. अदालत के फैसले से राजद कार्यकर्ताओं और लालू समर्थकों में मायूसी है.राबड़ी आवास के सामने कार्यकर्ता और समर्थक जुटे दिखे.