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लॉकडाउन 5.0 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी अनुमति

रायपुर /  कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में तथा 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

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