Friday, September 20, 2024
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UP News: महिला कांस्टेबल ने पति, ससुर और देवर पर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप, इन धाराओं में केस दर्ज

Prayagraj News: प्रयागराज शहर के शिवकुटी थाना में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने पति पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पति पर आरोप है कि उसने शादी के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था लेकिन बाद में दोबारा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया. इसके अलावा, महिला कांस्टेबल ने अपने देवर पर भी दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है.

महिला कांस्टेबल की शिकायत पर शिवकुटी थाना में महिला के पति इमरान खान उर्फ अशोक, देवर और ससुर के खिलाफ भारतीय दंड संहित (आईपीसी) की धारा 498-ए (क्रूरता), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 376 (यौन हमला), और 420 (धोखाधड़ी) सहित सुसंगत धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

क्या बोली पुलिस?
सहायक पुलिस आयुक्त (शिवकुटी) राजेश कुमार यादव ने बताया कि शिवकुटी थाना में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने प्रशिक्षक से शादी की थी और शादी के बाद दो-तीन साल तक साथ रहे. फिर कुछ विवाद होने पर महिला कांस्टेबल ने अपने पति, देवर और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

राजेश कुमार यादव ने शिकायत के हवाले से बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि पति ने धर्मपरिवर्तन करने के लिए उसे प्रताड़ित किया. पति ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर शादी की थी और बाद में दोबारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया. मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाए जाने के सवाल पर यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर फैसला लिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि हाल ही में विवेचक लखनऊ गए थे लेकिन महिला कांस्टेबल जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए फिर से मैं विवेचक को महिला कांस्टेबल के साथ भेजूंगा. एसीपी ने बताया कि महिला और उसका पति दोनों ही पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और इनका एक बेटा भी है.

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