रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ED को 10 दिन के अंदर पूरे काउंटर एफिडेविट जमा करने को कहा है। बता DE, चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को ED ने 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था।
चैतन्य बघेल के वकील कपिल सिब्बल ने बताया, कि ED ने पूछताछ के लिए समन नहीं दिया और गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उधर, ED की तरफ से ASG राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। गौरतलब है, कि चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को रायपुर की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उसके बाद गिरफ्तारी को चुनौती देती याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीते 17 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उसी आदेश को चुनौती देती याचिका चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बैंच में चेतन बघेल के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि केवल सह आरोपियों के बयानों पर 18 जुलाई को चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि गंभीर आरोप वाले लोग खुलेआम घूम रहे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए 10 दिन का नोटिस जारी किया है।
