पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस सहित महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब बिजली का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट और उद्योगों के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है। नये टैरिफ के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 10 रुपये अधिक देने होंगे। वहीं 1000 यूनिट खर्च पर यह रकम 100 रुपया तक बढ़ेगा। आयोग ने स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की है।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 725 करोड़ के घाटे के दावे को अमान्य करते हुए 108 करोड़ रुपये को ही मान्य किया है। राज्य के स्वामित्व वाली तीनों विद्युत कंपनियों ने अपनी टैरिफ याचिका के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 1004 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था, जिस पर 386 करोड़ रुपये राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांगी गई 19336.76 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को घटाकर 17115.85 करोड़ रुपये मान्य किया है।
घाटे की भरपाई करने टैरिफ में 2.31% की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग ने औसत विद्युत लागत दर 6.22 रुपये निर्धारित की है, जो वर्ष 2021-22 की प्रचलित दर 6.08 रुपये से 14 पैसे अधिक है। राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तावित कुल राजस्व घाटा 1004 करोड़ रुपये की भरपाई की जाती तब टैरिफ में औसतन 5.39 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन आयोग ने राजस्व घाटा 386 करोड़ रुपये ही मान्य किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 2.31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई है।
नए टैरिफ की महत्वपूर्ण बातें आप भी जानिए
विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। वहीं अन्य सभी विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। 220kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। HV-5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को वर्तमान टैरिफ में ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रावधान को LV-5 श्रेणी के पोहा एवं मुरमुरा मिल पर लागू करते हुए उन्हें भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। HV-3 श्रेणी में आने वाले टैक्सटाइल उद्योग के साथ पॉवरलूम, हैंडलूम, जूट इंडस्ट्री और एथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25% की छूट रहेगी।
किसानों व ग्रामीण अस्पतालों को छूट जारी रहेगी
गैर सब्सिडी के कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंपों और खेतों की रखवाली के लिए पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा जारी रहेगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली दरों में 7% की छूट होगी।