नई दिल्ली / चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है । आयोग ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सुविधा दे दी है। हालांकि, इसका प्रिंट निकालकर उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा। इसके अलावा चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी कमरे, हॉल या परिसर में थर्मल स्कैनर होना जरूरी है। थर्मल स्कैनर हर बूथ पर होंगे और एंट्री प्वाइंट पर हर किसी की स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हर बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को बुलाया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा पाया गया तो वह आखिरी घंटे में ही वोट डाल सकेगा।
बता दें कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है | साफ है कि आयोग इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है | गाइडलाइन में कहा गया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं | गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी | बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगा | ऐसे में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में चुनाव कराये जाने की संभावना है |
चुनाव आयोग की गाइडलाइन
1. आम गाइडलाइन
· इलेक्शन से जुड़ी किसी भी गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
· इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमरे, हॉल या किसी भी परिसर के गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जाएगी।
· सरकारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे पूरा करने के लिए बड़े हॉल का इस्तेमाल किया जाए और इन्हें चिह्नित किया जाए।
· चुनाव अधिकारियों, सुरक्षा में लगे लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक पर्याप्त संख्या में वाहन रखना जरूरी होगा।
2. ईवीएम/वीवीपैट
· पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए।
· सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे।
· ईवीएम/वीवीपैट को संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्ज मुहैया कराए जाएं।
3. नॉमिनेशन प्रॉसेस
· नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन ही भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा।
· हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है। नोटराइजेशन के बाद उसे नॉमिनेशन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
· उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
· नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। उन्हें दो से ज्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाजत भी नहीं होगी।
· नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिह्न देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो, वहां प्रर्याप्त जगह रहे।
· उम्मीदवारों को अलग-अलग वक्त पर बुलाया जाए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए।
4. पोलिंग बूथ
· एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाएं।
· वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाए।
· हर बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाए। हर वोटर की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल चैकिंग हो।
· अगर किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर तय पैमानों से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाए। दूसरी बार भी यह ज्यादा निकले तो वोटर को टोकन/सर्टिफिकेट दिया जाए और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाए। वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा।