इम्फाल। मणिपुर के बहुचर्चित लामजिंगबा फाइनेंस घोटाले में निवेशकों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इम्फाल ईस्ट की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) के आदेश के बाद 63.52 करोड़ रुपए की जब्त संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस आदेश के तहत करीब 5,000 निवेशकों के दावों को दर्ज किया गया है, जो अब नीलामी के ज़रिए इन संपत्तियों से अपनी राशि प्राप्त कर सकेंगे।
मामले की जांच ईडी ने मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज सात एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि सनासम जैकी सिंह और उनकी अध्यक्षता वाली लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने धोखाधड़ी निवेश योजना चलाई थी, जिसमें अत्यधिक रिटर्न का वादा कर भोले-भाले लोगों से करोड़ों रुपये जुटाए गए। इन पैसों से कई चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जो अब ईडी ने जब्त कर ली हैं।
ईडी ने 20 मार्च 2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज की थी और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। इसके बाद विशेष अदालत ने 21 मार्च 2025 को आदेश जारी कर धन शोधन निवारण (संपत्ति पुनर्स्थापना) नियम, 2016 के तहत जब्त संपत्तियों के दावे के लिए नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश दिए।
अब जबकि 5,000 से अधिक निवेशक सामने आ चुके हैं, ईडी ने संपत्ति वापसी की प्रक्रिया को अमल में लाना शुरू कर दिया है, जिससे वर्षों से ठगे गए निवेशकों को अब न्याय की उम्मीद दिख रही है।
