डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानि कि मूल निवास प्रमाण पत्र एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो यह साबित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं. यह प्रमाण पत्र कई सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों के लिए भी आवश्यक होता है. जिस तरह Aadhar Card या Voter ID आपकी पहचान साबित करता है उसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप कहां के स्थायी निवासी हैं.
Domicile Certificate क्यों जरूरी है?
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश – कई राज्य सरकारें अपने राज्य के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए आरक्षण प्रदान करती हैं. डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होता है.
सरकारी नौकरियां – कई सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है.
स्कॉलरशिप और अन्य लाभ – कुछ स्कॉलरशिप और अन्य लाभ केवल राज्य के छात्रों के लिए उपलब्ध होते हैं. डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक होता है.
विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ – कई राज्य सरकारें अपने निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है.
Domicile Certificate कैसे बनवाएं?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक को कम से कम तीन साल तक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहना चाहिए या उसके माता-पिता वहां के स्थानीय निवासी होने चाहिए. हालांकि, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर, आपको अपने स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होता है. आवेदन के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि की जरूर होती है.
Domicile Certificate बनवाने का तरीका
- अपने राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश की वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन को सिलेक्ट करें.
- अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं.
- फिर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- इसके बाद अप्लाई मेन्यू पर क्लिक करें.
- फिर ऐप्लीकेशन फॉर्म भरें.
- ऐप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको ऐक्नॉलिजमेंट नंबर मिल जाएगा.