इंदौर / मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में मुकदमा चलेगा | उन पर एक वेब सीरीज में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाने का आरोप लगा है | इससे नाराज एक व्यक्ति ने इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी | याचिकाकर्ता ने लोगों की भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराओं में एकता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था | अब जांच में सहयोग के लिए एकता कपूर को इंदौर आना पड़ेगा |
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से एकता कपूर को राहत नहीं मिली है | हाई कोर्ट ने इंदौर के अन्नापूर्णा पुलिस थाने में दर्ज एफ़आईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया है | हालांकि कोर्ट ने मामूली राहत देते हुए एफ़आईआर में से धार्मिक भावना भड़काने और राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान की धाराओं को कम करने को कहा है | इंदौर निवासी वाल्मीकि शकरगाए ने 5 जून 2020 को अन्नापूर्णा पुलिस थाने में एकता कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी |
एफआईआर में कहा गया था कि एकता कपूर निर्माता-निर्देशक हैं | उनकी कंपनी आल्ट बालाजी सोशल मीडिया पर ट्रिपल एक्स वेब सीरीज चलाती है | इस कंपनी की वेब सीरीज में अश्लीलता परोसी जा रही है और सेना का अपमान किया जा रहा है | एक एपीसोड में दिखाया गया कि पुरुष किरदार भारतीय सेना जैसी वर्दी पहने थे और एक महिला पात्र उसकी वर्दी फाड़ रही है | शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एकता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, जिसमें पुलिस ने अश्लीलता परोसने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की धाराएं लगाईं थीं |
इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए एकता कपूर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी | उनकी तरफ से कहा गया था कि वेब सीरीज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है | जांच और पक्ष सुने बगैर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है | इसे निरस्त किया जाना चाहिए | जिस वेब सीरीज में अश्लीलता दिखाने का आरोप है, वे उसकी निर्माता-निर्देशक नहीं हैं | उन्होंने निर्माता को सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया था | शिकायत कर्ता और पुलिस की ओर से कहा गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री भी बगैर संपादित पेश की जा रही है | इसलिए निर्माता निदेशकों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है |
हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद करीब महीने भर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था | जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा,जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने विस्तृत फैसला सुनाया और एकता की याचिका खारिज कर दी | पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की | उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एकता को मामूली राहत देते हुए एफआईआर में से धार्मिक भावना भड़काने और राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की धाराएं कम करने को कहा है |