धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को नीरज हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तीन सदस्यीय खंडपीठ ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद संजीव सिंह को जमानत दे दी है। संजीव सिंह पर अपने चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। वे 2017 से धनबाद जेल में बंद थे।
2017 में हुई थी नीरज सिंह की नृशंस हत्या
21 मार्च 2017 को धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। नीरज सिंह शाम को अपने वाहन से लौट रहे थे, जब रघुकुल के पास हमलावरों ने उनके वाहन को घेर लिया। ब्रेकर के कारण वाहन की गति धीमी होने पर करीब 100 गोलियां बरसाई गईं। नीरज सिंह को करीब 25 गोलियां लगी थीं।
हमले में अन्य लोगों की भी मौत
हमले में नीरज सिंह के अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घलटू और अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। मुन्ना तिवारी के शरीर पर 67 गोलियों के निशान मिले थे।
मामला और अब का फैसला
नीरज हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में संजीव सिंह को गिरफ्तार कर धनबाद जेल में रखा गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देकर उन्हें कानूनी राहत प्रदान की है। यह फैसला धनबाद के चर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
