पंजाब में वोटिंग से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम जेल से आएंगे बाहर, हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया 21 दिन की फरलो, सरकार की दलील आम कैदियों को मिलने वाली फरलो के हकदार हैं गुरमीत राम रहीम…

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चण्डीगढ़:- हरियाणा और पंजाब में चर्चित डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो मिली है. वे 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे. पंजाब में 10 फरवरी को वोट डाले जाने है. इस बीच डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो चर्चा में है. हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारियां जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का उनके समर्थकों को इंतज़ार है. हरियाणा सरकार से मिली यह बड़ी राहत चर्चा में है. हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दे दी है.

हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है और पैरोल पर बाहर आने के बाद सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है. कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे.

गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा मिली हुई है. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और रणजीत सिंह हत्याकांड में वह उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसे 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की अदालत में पेश किया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए उसको सुनारियां जिला जेल में भेज दिया था. 27 अगस्त को जेल में ही CBI की अदालत लगाई गई. इस दिन सजा तय होने के बाद से राम रहीम जेल में है.

गौरतबल है कि मई 2021 में गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली थी. तब गुरमीत को रोहतक की सुनारियां जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया. जहां वह अपनी मां से मिले थे. इसके बाद उसे दोबारा सुनारियां जेल लाया गया था. अब एक बार फिर राम रहीम ने पैरोल मांगी है. फरलो स्वीकार होने के बाद प्रदेश में डेरा प्रमुख के दर्शन के लिए आश्रम में फिर भीड़ जुटने लगी है.