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प्रदर्शनकारियो सावधान, सरकार वसूलेगी सार्वजानिक संपत्ति के नुकसान का हर्जाना, प्रदर्शन की आढ़ में आगजनी और तोड़फोड़ से हुए नुकसान का आंकलन – योगी आदित्यनाथ 

लखनऊ | देश में नागरिकता कानून को लेकर चल रहे है प्रदर्शनों के दौरान होने वाले नुकसान का आंकलन कर उपद्रवियों से पूरी वसूली होगी | वरना उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियो को यह चेतावनी दी है |  विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह सार्वजानिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसकी भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करके की जाएगी | इस संबंध में कानून है, जिसका नाम है प्रवेंशन ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट | इसके तहत हिंसक विद्रोहों में दोषी पाए जाने पर छह महीने से लेकर 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है | सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश बनाए हुए हैं | इसके अनुसार, सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर विद्रोहियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है | 
नागरिकता कानून को  लेकर देश में रोजाना करोड़ो रुपए की सरकारी संपत्ति फूंकी जा रही है | इस संपत्ति की भरपाई के लिए अब राज्य सरकार भी कमर कस रही है | इसके लिए पुलिस को सबूत जुटाने के निर्देश दिए गए है |  एक आंकड़े के अनुसार, पहचान न पाने के कारण सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में से महज 29.8 फीसदी मामलों में ही दोषियों को सजा मिल पाई है | लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ये कर पाएगी ? इस बारे में कानून क्या कहता है ? देश में अब तक जितनी बार भी ऐसे प्रदर्शनों में सार्वजानिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कभी उपद्रवियों से हर्जाना वसूला गया ? इसे लेकर अब मंथन शुरू हो गया है | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अन्य प्रदेशों ने भी इस पर अमल शुरू कर दिया है | 

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