Delhi Politics: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका पर पार्टी ऑफिस के आवंटन को रद्द करने के स्टेट डायरेक्टरेट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार और स्टेट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी कर इस मामले में डिटेल एफिडेविट करने का आदेश जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट, आम आदमी पार्टी की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा.
आम आदमी पार्टी ने ऑफिस पर कब्जा करने के लिए और मार्केट रेट पर किराया वसूलने के फैसले को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में कहा कि आवंटन रद्द करने की वजह पार्टी को बताएं बिना संबंधित डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है. ‘आप’ ने स्टेट डायरेक्टरेट की तरफ से 14 सितंबर को जारी आदेश को चुनौती दी है. इसमें ऑफिस के लिए उसके पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द कर दिया गया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आवंटन रद्द करने का स्टेट डायरेक्टरेट का आदेश गलत है. क्योंकि, आवंटन को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण नोटिस विभाग की तरफ से जारी नही किया गया और न ही AAP को उचित समय दिया गया. AAP की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दलील देते हुए यह कहा गया कि संबंधित विभाग का आवंटन रद्द करने का आदेश न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है.
AAP ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों जैसा समान व्यवहार नहीं कर रही है. दूसरी ओर, केंद्र ने सफाई दी कि सेंट्रल दिल्ली में पार्टी दफ्तर के लिए कोई जगह खाली नहीं है. इसी मामले में जस्टिस सचिन दत्ता ने कार्यालय रद्द करने के फैसले और जुर्माने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया है.