Site icon News Today Chhattisgarh

अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में आर्थिक सहयोग कीजिये, बदले में आयकर छूट का लाभ लीजिये, केंद्र सरकार का फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने वालों को मिलेगी आयकर में छूट, आदेश जारी

अयोध्या वेब डेस्क / यदि आप दान करने की सोच रहे है तो जरा रुक जाइए | विचार कीजिये आपकी आर्थिक मदद अयोध्या में निर्मित होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है | दान की रकम को लेकर आयकर विभाग आपको छूट भी देगा | अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देने वाले लोगों को अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर में छूट दी जाएगी। इस ट्रस्ट की स्थापना पांच फरवरी को हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने  इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में आर्थिक सहयोग कीजिये , बदले में आयकर छूट का लाभ लीजिये, केंद्र सरकार का फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट में दान करने वालों को मिलेगी आयकर में छूट , आदेश जारी अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ऐतिहासिक अहमियत वाली जगह है और पूजा का एक लोकप्रिय स्थल है। आयकर अधिनियम की धारा 80 जी की उप-धारा (दो) के खंड (बी) के तहत इसके निर्माण में जुटे ट्रस्ट को दान करने वाले लोगों को 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। ट्रस्ट की आय अन्य अधिसूचित धार्मिक ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट के दायरे में होगी।

हालांकि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों में दान करने वालों के लिए आयकर में छूट का प्रावधान नहीं है। किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा  11 और 12 के  तहत आयकर छूट के  लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद धारा 80 जी के तहत दान दाताओं को छूट दी जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2017 में चेन्नई के मायलापुर में स्थित अरुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, कोट्टिवक्कम में स्थित श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में स्थित श्रीराम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर और रामदास स्वामी मठ जो ऐतिहासिक अहमियत और सार्वजनिक पूजा वाले स्थलों में आते हैं उन्हें आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट दी थी।

ये भी पढ़े : अब इंडियन वॉट्सऐप बनाने का काम जोरो पर, अमेरिकी वॉट्सऐप को जल्द अलविदा कहेगा देश, इंडियन वॉट्सऐप मेरा वॉट्सऐप

इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब में दान करने वालों को भी आयकर में छूट दी थी। 8 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले पर अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मस्जिद निर्माण के लिए सरकार को पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उधर अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है | कई दानदाता आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे है , तो कई निर्माण सामग्री भेजकर अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे है | ऐसे समय आयकर में छूट देकर भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है | देशभर के हजारों दानदाताओं को केंद्र के इस फैसले का इंतजार था 

Exit mobile version