रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी की रिहाई को लेकर खींचतान का मामला सामने आया है | उनके वकीलों का कहना है कि अदालत द्वारा जमानती दस्तावेज जारी होने के बावजूद जी पी सिंह की रिहाई को लेकर लेट लतीफी बरती जा रही है | जी पी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडे के मुताबिक शनिवार अपराह्न को रायपुर कोर्ट से रिहाई आदेश केंद्रीय जेल पहुंचा दिया गया | इसके बावजूद उनके मुवक्किल की रिहाई को लेकर लेट लतीफी बरती जा रही है |
पांडे ने कहा कि वे इस मामले को अदालत के संज्ञान में लाएंगे, उन्होंने कहा की जमानती आदेश जारी होने के बाद किसी भी व्यक्ति को जेल में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर कही है कि जमानती आदेश जारी होने के बाद किसी भी सख्श की तुरंत रिहाई की जानी चाहिए |उसे एक मिनिट भी जेल के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए |
उधर जेल सूत्रों ने दावा किया है की, जी पी सिंह की रिहाई को लेकर प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है | कोर्ट के आदेश को अमल किया जा रहा है | हालाँकि इस मामले की प्रतिक्रिया हेतु जेल अधिकारियो से संपर्क किया गया लेकिन उनके फोन रिसीव नहीं हुए।