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आरक्षक भर्ती मामला : निरस्त नहीं होगी 2018 आरक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने दिए शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के आदेश , कहा – 90 दिनों के भीतर ली जाए परीक्षा

बिलासपुर / वर्ष 2018 में हुई छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब निरस्त नहीं होगी। सोमवार को इसे लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया। राज्य में सरकार बदलने के बाद इसे 27 सितंबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा परिणाम को यथावत रखते हुए नए नियमों के अनुरुप शारीरिक परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया है।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर वन चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा फिर से 90 दिनों के भीतर कराया जाए। 

जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग ने 29 दिसंबर 2017 को आरक्षक के 2259 जीडी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें आवेदन जमा करने की तारीख 4 फरवरी 2018, लिखित परीक्षा की तारीख 30 सितंबर 2018 और 4 अक्टूबर 2018 को मॉडल आंसर जारी किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रैल से 12 जून 2018 के बीच ली गई थी। चुनाव के बाद राज्य में नई सरकार बनी। 27 सितंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी। इससे नाराज उम्मीदवार कोर्ट की शरण में गए। तब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर 2019 को पुलिस महानिदेशक के आदेश को यथावत रखते हुए यचिका खारिज कर दिया। बाद में इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता नौशिना अली सहित अन्य के माध्यम से 15 अपील प्रस्तुत किया, जिस पर यह फैसला आया। 

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