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‘कुत्ते की चेन’ से ‘मंगलसूत्र’ की तुलना करना प्रोफेसर को पड़ा भारी, पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला किया दर्ज, ABVP शाखा ने विरोध प्रदर्शन कर बर्खास्त करने की मांग की, मचा बवाल

पणजी / हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी माना जाता है, लेकिन गोवा के लॉ कॉलेज की एक सहायक प्रोफेसर की नजर में मंगलसूत्र ‘कुत्ते के गले बंधी चेन’ के समान है। प्रोफसेर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इसका जिक्र भी किया है। इसको लेकर गोवा में विवाद खड़ा हो गया। अब राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है। पणजी पुलिस ने बताया कि वीएम सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ में राजनीति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने अप्रैल में अपनी फेसबुक पोस्ट में पितृसत्ता और हठधर्मिता को चुनौती देने के लिए हिंदू और इस्लाम की परंपराओं की आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म में बुर्का पहने जाने को हठधर्मिता करार दिया था तो हिंदू धर्म में महिलाओं के पवित्र मंगलसूत्र की तुलना कुत्ते के गले में बांधी जाने वाली चेन से की थी।

इस मामले में पहले तो कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा ने विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन को शिकायत देकर प्रोफेसर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। ABVP ने प्रोफेसर पर विशेष धर्म के बारे में सामाजिक रूप से घृणास्पद विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी इकाई ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया और इकाई के राजीव झा ने प्राफेसर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। मामले में प्रोफेसर शिल्पा सिंह ने भी राजीव झा के खिलाफ 30 अक्टूबर से उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करने और डराने-धमकाने की शिकायत दे दी।उन्होंने आरोप लगाया कि झा ने उनकी पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कई अभद्र टिप्पणियां की और उन्हें माफी नहीं मांगने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झा लगातार लोगों को उनके खिलाफ आक्राम कर रहे हैं और उनके सामाजिक जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे हैं।

उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक उत्कर्ष प्रसून ने बताया कि झा और सिंह की शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं। झा की शिकायत पर प्रोफेसर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295a (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने) का मामला दर्ज किया है। इसी तरह सिंह की शिकायत पर पोंडा निवासी राजीव झा के खिलाफ IPC की धारा 504 (जानबूझकर अपमान करना), 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है। झा ने कहा कि प्रोफेसर एक महिला है, ऐसे में वह सीधे पुलिस के पास गए थे। इसके बाद भी प्रोफेसर ने उनके खिलाफ आपराधिक धमकी और अपमानित करने मामला दर्ज करा दिया। यदि उन्हें अपमानित करना होता वह सीधे कॉलेज भी जा सकते थे।

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उधर प्रोफेसर सिंह ने मामला दर्ज होने से कुछ घटे पहले फेसबुकर माफी भी मांगी थी।उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि उनकी पोस्ट से कांटछांट कर शब्दों को हटाया गया है और उनका अलग अर्थ निकाला गया है। यदि उनकी किसी भी पोस्ट से महिलाओं के दिल को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगती हैं। वह शुरू से ही सभी सवाल और परंपराओं को लेकर उत्सुक रही है और इसी संदर्भ ने उन्होंने पोस्ट लिखी थी।

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