राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर एस भारतीदासन ने संशोधित आदेश जारी किया , दूध, पेट्रोल समेत इन जरुरी चीजों में अब इतने बजे तक मिलेगी छूट

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रायपुर / रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने लॉकडाउन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है | आदेशानुसार अब दूध विक्रेता शाम 5 से 6:30 तक दूध बांट सकेंगे | इसके अलावा पेट्रोल पंप सुबह 6 से 3 बजे तक खुली रहेंगी , अखबार हॉकर्स को सुबह 6 से 9:30 तक छूट रहेगी |  इस  बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद रहेंगी और मेडिकल शॉप 24 घंटे खुली रहेंगी। वहीं किराने की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ फल, सब्जी, दूध की दुकाने खोलने की छूट दी गई है।  

ये पहली बार होगा जब लॉकडाउन में किराना दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। इससे पहले जितने भी लॉकडाउन हुए थे, उनमें किराना दुकानों को निर्धारित वक्त तक खोलने की इजाजत दी गयी थी। अतिआवश्यक सेवाओं और उसमें सम्मलित कर्मचारियों को ही छूट दी जायेगी, बाकी किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जाेयगी। लॉकडाउन 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा |  सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी |