
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार समाज के हर वर्ग के उत्थान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएँ चला रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, जो उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनने का अवसर भी प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य 21 से 40 वर्ष के युवक-युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए यानी हर साल 1 लाख युवाओं को बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा।
योजना की खासियत
- बिना ब्याज लोन: 5 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के।
- कोई गारंटी नहीं: लोन लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं।
- सरकारी सब्सिडी: प्रोजेक्ट लागत का 10% सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जो सफल संचालन पर माफ हो जाएगी।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन पर इनाम: हर डिजिटल लेनदेन पर ₹1 और सालाना अधिकतम ₹2000 प्रोत्साहन राशि।
लाभ उठाने की शर्तें
- आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम योग्यता – कक्षा 8 पास।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल विकास/प्रशिक्षण (जैसे – विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP ट्रेनिंग)।
- शराब, गुटखा, तंबाकू जैसे कारोबार वर्जित।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर आवेदन।
- जांच प्रक्रिया: आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र द्वारा।
- बैंक स्वीकृति: जांच पूरी होने के बाद बैंक से लोन मंजूरी।
लोन चुकाने की प्रक्रिया
- लोन 4 वर्षों में चुकाना होगा।
- अंशदान दरें: सामान्य वर्ग – 15%, OBC – 12.5%, SC/ST व दिव्यांग – 10%।
आगे और मिलेगा लाभ
अगर आवेदक समय पर लोन चुका देता है, तो अगली बार 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।