छत्तीसगढ़ के एक हजार करोड़ के एनजीओं घोटाले की सीबीआई जांच पर सिर्फ अग्रिम आदेश तक रोक , सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई चार हफ्ते में , सभी पक्षकारों को जवाब देने के लिए चार हफ्ते की मोहलत , देखे , ऑर्डर शीट

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दिल्ली / छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में कथित एक हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी रोक लगाई है | जस्टिस आर भानुमति , एएस बोपन्ना और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने याचिकाकर्ताओं समेत तमाम पक्षकारों को चार हप्ते के भीतर अपना पक्ष रखने की मोहलत देते हुए सीबीआई जांच पर फौरी रोक लगाई है | मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद नियत की गई है | अदालत ने शिकायतकर्ता कुंदन सिंह को अपने वकील देवर्षि ठाकुर , एओआर समीर श्रीवस्तव के मार्फत एफिडेविड के साथ अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है  | जानकारों के मुताबिक याचिकाकर्ता राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड और एमके राउत ने अपनी दलील में कहा था कि उन्हें बिलासपुर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला | यही नहीं चूकिं शिकायतकर्ता कुंदन सिंह को मिस कंडक्ट के लिए बर्खास्त किया गया था , इसके चलते उन्होंने अधिकारियों से बदला लेने की नियत से इस पिटीशन को फाइल किया है | उधर कुंदन सिंह के वकील का कहना है कि अदालत ने उन्हें अपनी दलीले लिखित और एफिडेविड के साथ फाइल करने के लिए कहा है | कुंदन सिंह के वकील देवर्षि ठाकुर के मुताबिक अदालत ने फ़िलहाल अग्रिम आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक लगाई है | 

उधर अदालत में मात्र चंद पल चली सुनवाई में दोनों ओर के पक्षकार मौजूद थे , लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि छत्तीसगढ़ सरकार , सीबीआई और केंद्र सरकार की ओर से कोई भी विधिक उपस्थिति नहीं थी | इस तथ्य के संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में तीनो को भी नोटिस कर नियत चार हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है | देखे , ऑर्डर शीट