नए मोड़ पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन रिहाई का इंतजार ?

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दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विश्वासपात्र रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने टुटेजा को खास शर्तों पर जमानत स्वीकृत की है। पिछले लगभग एक साल से अधिक समय से अनिल टुटेजा जेल की हवा खा रहे है।

टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। प्रदेश में 2200 करोड़ के शराब घोटाले, 36 हज़ार करोड़ के नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले में नामजद किये गए टुटेजा के खिलाफ अन्य कई मामले भी विचाराधीन बताये जा रहे है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न दर्ज प्रकरणों कों लेकर टुटेजा की रिहाई को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।

यह भी बताया जाता है कि शीर्ष अदालत में बचाव पक्ष ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में ED की ओर से पेश दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए अपना पक्ष रखा था। राज्य की कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन भूपे सरकार में सुपर सीएम का दर्जा प्राप्त टुटेजा पर कई गंभीर आरोप है। ज्यादातर मामले भ्रष्टाचार और घोटालों के नाम दर्ज बताये जाते है।

बताया जाता है कि शीर्ष अदालत ने अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने की सख्त हिदायत के साथ जमानत स्वीकृत की है। फ़िलहाल, महत्वपूर्ण मामलों के आरोपियों की पैरवी और जमानत को लेकर राज्य सरकार अथवा विधि विभाग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हो पाई है।