CG News: छत्तीसगढ़ के बेलतरा और सुकलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौतों के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। न्यायालय ने राज्य प्रशासन और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
गायों की मौत मानवीय संवेदना पर प्रहार – हाईकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि समाचार रिपोर्ट में सामने आई स्थिति “प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण” है, और इसे राज्य प्रशासन के संज्ञान में तुरंत लाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि जब राज्य सरकार गौ संरक्षण की योजनाएं चला रही है, तब इस तरह की घटनाएं मानवीय संवेदना पर गहरा प्रहार हैं।
कोर्ट ने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी।
रेलवे कर्मचारियों को राहत
इसी बीच हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में रेलवे कर्मचारियों को राहत दी है। अदालत ने कहा कि जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पद से सीधे टेक्निशियन ग्रेड-3 पर डिमोशन नियमों के विरुद्ध है।
जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों को केवल मास्टर क्राफ्ट मैन के पद तक डिमोट करने का आदेश दिया है।
बिलासपुर के कर्मचारी सीसीएस राव, जो मूल रूप से टेक्निशियन हेड-3 के पद पर नियुक्त थे, उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में दंडित किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब उन्हें आंशिक राहत मिली है।
