रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले से 2200 करोड़ के शराब घोटाले के तमाम आरोपियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शराब घोटाले के तमाम आरोपियों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के बाद एक साथ ख़ारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने 13 याचिकाओं को ख़ारिज कर अपना फैसला सुना दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ, जबकि सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की थीं। इन याचिकाओं में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की पुनः की जा रही कार्यवाही और EOW/ACB की ओर से दर्ज FIR को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की याचना की गई थी।
इन्ही में से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, निर्देश पुरोहित, यश पुरोहित, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास की ओर से दायर की थीं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ED और EOW/ACB के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बीते 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की थी।