रायपुर। राज्य शासन द्वारा प्रावधनिक राशी के उपयोग पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट से खरीदी पर रोक लगा दि है। दरअसल कई विभाग सिर्फ बजट का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में अलग-अलग मदों में खरीदी करते हैं। जिस पर राज्य सरकार ने बजट से खरीदी करने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। 27 फरवरी के बाद बजट की प्रावधानिक राशि से किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की जा सकेगी। बजट संचालक शारदा वर्मा ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टर, कमिश्नरों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है।
राज्य सरकार वित्तिय वर्ष के अंत में बजट के अंत में खरिददारी बजट के अनुरूप ही किया जाना है लिहाजा राज्य शासन द्वारा साफ तौर पर सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि 27 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं की जायेगी।
आवश्यक मदों कि होगी खरीदी
राज्य शासन का कहना है कि अति आवश्यक मदों की खरिददारी की जाऐगा जिसमें निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन और पीएचई विभाग के अलावा जेलों, शासकीय, राज्य बीमा के अस्पतालों में भोजन, कपड़ा व दवाई की खरीदी भी की जा सकेगी। आंगनबाड़ी में पोषण आहार, देसी शराब की खरीदी, पेट्रोल-डीजल व वाहन मरम्मत के लिए खरीदी की जा सकेगी। वहीं राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, हाईकोर्ट व कोर्ट के लिए खरीदी पर प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग की अनुमति से ही इस नियम में छूट दी जा सकेगी।