पटना:- बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर नियम में बदलाव किया गया है. लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं. सबसे अहम नियम है कि जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा. जानकारी के मुताबिक, बिहार में अब दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया है. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जहां बनेगा वहीं स्थायी भी होगा, वाहन चालक दूसरे जिले में जाकर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पाएंगे.
अब तक लर्निंग के बाद स्थायी लाइसेंस दूसरे जिले से भी बनवाने का प्रावधान था. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक आवेदक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था. इसके कारण जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है. वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिये स्थायी लाइसेंस बना लेते थे. इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. परिवहन विभाग ने ठीक तरीके से प्रशिक्षण न पाने के कारण हादसे होने की बात कही थी.