रायपुर / बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग में हुए एक हज़ार करोड़ के घोटाले की जांच की जवाबदारी CBI को सौंपी है | अदालत ने CBI से कहा है कि 15 दिनों में सरकारी दस्तावेज जप्त कर घोटाले में शामिल 7 IAS समेत 12 अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे | जिन अधिकारियों के विरुध्द हाईकोर्ट ने FIR के आदेश दिए हैं उनमें दो रिटायर सीएस, एक रिटायर ACS, बी एल अग्रवाल, सतीश पांडेय, पी पी सोटी, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हेमंत खलखो, एम एल पांडेय और पंकज वर्मा के नाम शामिल हैं।
पूरवर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग में करोड़ो के घोटाले की जांच की मांग को लेकर अदालत ने एक याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है | याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि, समाज कल्याण विभाग में राज्य स्त्रोत निःशक्त जन संस्थान सिर्फ काग़ज़ों में बनाया गया | इसमें याचिकाकर्ता समेत कई लोगों को कर्मचारी बताकर लम्बे समय से वेतन आहरित किया जाता था | इससे सरकार को करोड़ो का चूना लगा | हाईकोर्ट ने एक हज़ार करोड़ घोटाले को सही मानते हुए मामले में CBI को एक सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है |