छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में महिला कर्मचारी के शारीरिक शोषण का मामला.. बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई,विशाखा कमेंटी के गठन को चुनौती,नोटिस जारी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अरविंद पांडेय पर पाठ्य पुस्तक निगम की एक महिला कर्मचारी ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है।इस कर्मचारी ने विशाखा कमेटी के गठन के विरुद्ध बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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आज इस मामले की सुनवाई हुई।अदालत में याचिकाकर्ता ने पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अरविंद पांडेय के विरुद्ध शारीरिक शोषण का आरोप लगाया।उन्होंने इस मामले में गठित विशाखा कमिटी के गठन को चुनौती देते हुए कहा कि शासन ने महाप्रबंधक का स्थानांतरण किए बिना मामले की जांच शुरू की। यह भी कहा गया कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा महाप्रबंधक के प्रभाव मेंकनिष्ठ कर्मचारियों से इसकी जांच कराने के निर्देश दिए थे , जो की विधि विरुद्ध है.इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ पार्थ प्रतीम साहू द्वारा राज्य शासन को विशाखा कमेटी के किसी भी अनुमोदन पर अग्रिम कार्यवाही करने पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन पाठ्य पुस्तक निगम,विशाखा कमिटी की अध्यक्ष एवम महाप्रबंधक से जवाब मांगा है।

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मामले की पैरवी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए. व्ही.श्रीधर ने की जबकि पाठ्य पुस्तक निगम की और से सीनियर अधिवक्ता किशोर भादुरी एवम उपमहाधिवक्ता अनिमेष तिवारी ने शासन का पक्ष रखा।जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई शासन की ओर से जवाब आने के बाद होगी।