पटना। चर्चित NEET 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया को बड़ी राहत मिली है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने संजीव मुखिया को जमानत दे दी है। यह जमानत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता, तो आरोपी को जमानत का वैधानिक अधिकार मिल जाता है।
गौरतलब है कि संजीव मुखिया इस केस का मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। उस पर नीट परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कराने और अभ्यर्थियों को जवाब रटवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घोटाला बन चुका है।
सीबीआई इस प्रकरण की जांच कर रही है, लेकिन 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न हो पाने के कारण अदालत को आरोपी को जमानत देने का निर्णय लेना पड़ा। कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है, जो किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है।
हालांकि, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि संजीव मुखिया आरोपों से मुक्त हो गया है। जांच एजेंसियां अब भी केस को लेकर सक्रिय हैं, और आगे की कार्रवाई अदालत में चार्जशीट दाखिल होने और सुनवाई के बाद तय होगी।
